भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद
अनुच्छेद - 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र।
अनुच्छेद - 2 नये राज्यों का प्रवेश या स्थापना।
अनुच्छेद - 3 नये राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं व नामों में परिवर्तन।
अनुच्छेद - 13 मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ।
अनुच्छेद - 14 विधि के समक्ष समता।
अनुच्छेद - 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद या प्रतिषेध।
अनुच्छेद - 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता।
अनुच्छेद - 17 अस्पृश्यता का अन्त।
अनुच्छेद - 18 उपाधियों का अन्त।
अनुच्छेद - 19 वाक्-स्वातन्त्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण।
अनुच्छेद - 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण।
अनुच्छेद - 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्ष्ण।
अनुच्छेद - 21 क शिक्षा का अधिकार।
अनुच्छेद - 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्ष्ण।
अनुच्छेद - 23 मानव से दुर्व्यापार एवं बलात श्रम का प्रतिषेध।
अनुच्छेद - 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध।
अनुच्छेद - 25 अन्तः करण की और धर्म के अबाध रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद - 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद - 27 किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता।
अनुच्छेद - 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिंक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता।
अनुच्छेद - 29 अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण।
अनुच्छेद - 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक-वर्गों का अधिकार।
अनुच्छेद - 32 इस भाग द्धारा प्रदत अधिकारों को परवर्तित कराने के लिए उपचार। (संवैधानिक उपचारों का अधिकार).
अनुच्छेद - 39 (क) पुरुष और स्त्री सभी को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार।
अनुच्छेद - 39 (घ) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो।
अनुच्छेद - 39 क समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता।
अनुच्छेद - 40 ग्राम पंचायतों का संगठन।
अनुच्छेद - 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार।
अनुच्छेद - 42 काम की न्यायसंगत और मानवेचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध।
अनुच्छेद - 43 क उधोगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना।
अनुच्छेद - 43 ख सहकारी सोसायटीयो का संवर्धन।
अनुच्छेद - 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता।
अनुच्छेद - 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन।
अनुच्छेद - 48 क पर्यावरण का संरंक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा।
अनुच्छेद - 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण।
अनुच्छेद - 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धिं।
अनुच्छेद - 51 क मूल कर्तव्य।
अनुच्छेद - 52 भारत का राष्ट्रपति।
अनुच्छेद - 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन।
अनुच्छेद - 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति।
अनुच्छेद - 56 राष्ट्रपति की पदावधि।
अनुच्छेद - 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान।
अनुच्छेद - 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रतिक्रिया।
अनुच्छेद - 63 भारत का उप राष्ट्रपति।
अनुच्छेद - 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन।
अनुच्छेद - 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान।
अनुच्छेद - 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दण्डादेश के निलंबन, परिहार व लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति।
अनुच्छेद - 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद।
अनुच्छेद - 76 भारत का महान्यायवादी।
अनुच्छेद - 77 भारत सरकार की समस्त कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी।
अनुच्छेद - 80 राज्य सभा की संरचना।
अनुच्छेद - 81 लोक सभा की संरचना।
अनुच्छेद - 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन।
अनुच्छेद - 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण।
अनुच्छेद - 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक।
अनुच्छेद - 109 धन विधेयकों के संबध में विशेष प्रक्रिया।
अनुच्छेद - 110 "धन विधेयक" की परिभाषा।
अनुच्छेद - 112 वार्षिक वित्तीय विवरण।
अनुच्छेद - 123 संसद के विश्रान्तिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति।
अनुच्छेद - 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन।
अनुच्छेद - 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का प्रावधान।
अनुच्छेद - 127 तदर्थ न्यायधीशों की नियुक्ति का प्रावधान।
अनुच्छेद - 139 कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्तम न्यायालय को प्रदत किया जाना।
अनुच्छेद - 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति।
अनुच्छेद - 148 भारत का नियंत्रक महालेखापरीक्षक।
अनुच्छेद - 153 राज्यों के राजयपाल।
अनुच्छेद - 155 राजयपाल की नियुक्ति।
अनुच्छेद - 156 राज्यपाल की पदावधि।
अनुच्छेद - 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्ताएँ।
अनुच्छेद - 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान।
अनुच्छेद - 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति।
अनुच्छेद - 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान।
अनुच्छेद - 165 राज्य का महाधिवक्ता।
अनुच्छेद - 168 राज्यों के विधान-मण्डलों के गठन का प्रावधान।
अनुच्छेद - 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन का प्रावधान।
अनुच्छेद - 170 विधान सभाओं के संरचना का प्रावधान।
अनुच्छेद - 171 विधान परिषदों की संरचना का प्रावधान।
अनुच्छेद - 176 राज्यपाल विशेष अभिभाषण।
अनुच्छेद - 187 राज्य के विधान-मण्डल का सचिवालय।
अनुच्छेद - 199 धन विधेयक की परिभाषा।
अनुच्छेद - 200 विधेयकों की अनुमति।
अनुच्छेद - 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक।
अनुच्छेद - 202 वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान।
अनुच्छेद - 210 विधान-मण्डल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान।
अनुच्छेद - 213 विधान-मण्डल के विश्रान्तिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति।
अनुच्छेद - 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय।
अनुच्छेद - 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायलय होना।
अनुच्छेद - 216 उच्च न्यायालयों का गठन।
अनुच्छेद - 223 कार्यकारी मुख्यन्यायमूर्ति की नियुक्ति का प्रावधान।
अनुच्छेद - 226 कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायलय की शक्ति।
अनुच्छेद - 231 दो या अधिक राज्यों के लिए ही उच्च न्यायालय की स्थापना।
अनुच्छेद - 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान।
अनुच्छेद - 239 संघ राज्यक्षेत्रों का प्रशासन।
अनुच्छेद - 239 क कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान-मंडलों या मंत्री परिषदों का या दोनों का सृजन।
अनुच्छेद - 239 क A दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध।
अनुच्छेद - 241 संध राज्यक्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान।
अनुच्छेद - 243 परिभाषाए (ग्राम पंचायत)
अनुच्छेद - 243 त परिभाषाए (नगर पंचायत)
अनुच्छेद - 243 यघ जिला योजना के लिए समिति का प्रावधान।
अनुच्छेद - 243 य ड़ महानगर योजना के लिए समिति।
अनुच्छेद - 243 य ज परिभाषाएं (सहकारी सोसाइटियां)
अनुच्छेद - 244 अनुसूचित क्षेत्रों जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन।
अनुच्छेद - 248 अवशिस्ट विधायी शक्तियां।
अनुच्छेद - 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद शक्ति।
अनुच्छेद - 262 अंतरराज्यिक नदियों या नदी दुनो के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन।
अनुच्छेद - 263 अन्तर्राज्य परिषद् के संबंध में उपबंध।
अनुच्छेद - 266 भारत और राज्यों की सिंचित निधियां और लोक लेख।
अनुच्छेद - 267 आकस्मिकता निधि।
अनुच्छेद - 275 कुछ राज्यों को संध से अनुदान का प्रावधान।
अनुच्छेद - 279 क माल और सेवा कर परीषद (GST)
अनुच्छेद - 280 वित्त आयोग।
अनुच्छेद - 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना।
अनुच्छेद - 293 राज्यों द्वारा उधार लेना।
अनुच्छेद - 299 संविदाएँ।
अनुच्छेद - 300 क विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना।
अनुच्छेद - 312 अखिल भारतीय सेवाएं।
अनुच्छेद - 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग।
अनुच्छेद - 323 लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन।
अनुच्छेद - 323 क प्रशासनिक अधिकरण का प्रावधान।
अनुच्छेद - 324 निर्वाचनों के अधिक्षण, निदेशन और नियन्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना।
अनुच्छेद - 326 लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार आधार पर होना।
अनुच्छेद - 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण।
अनुच्छेद - 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण।
अनुच्छेद - 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग।
अनुच्छेद - 338 क राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।
अनुच्छेद - 338 ख पिक्षडे वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग।
अनुच्छेद - 343 संघ की राज्य भाषा।
अनुच्छेद - 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ।
अनुच्छेद - 350 क प्राथमिक स्टर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएँ।
अनुच्छेद - 352 आपात उद्घोषणा।
अनुच्छेद - 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य।
अनुच्छेद - 356 राज्यों में संविद्धानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध।
अनुच्छेद - 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध।
अनुच्छेद - 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों / राजप्रमुखों का संरक्षण।
अनुच्छेद - 364 महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष प्रावधान।
अनुच्छेद - 368 संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया।
अनुच्छेद - 370 जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध।
अनुच्छेद - 371 क नागालैण्ड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध।
अनुच्छेद - 371 च सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध।
अनुच्छेद - 371 झ गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध।
अनुच्छेद - 392 कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति।
अनुच्छेद - 393 इस संविधान का संक्षिप्त नाम "भारत का संविधान" हैं।
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